एक माह पहले मेनगांव में अवैध शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज हो गई। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 18 नवंबर 2020 को पुलिस थाना बलकवाडा को मुखबिर से सूचना मिली। इसमें बामखल निवासी राहुल जायसवाल अवैध रूप से चार पहिया वाहन में अवैध शराब भरकर असनगांव की ओर से जलज्योति तरफ जा रहा है। पुलिस ने जलज्योति टेमरनी फाटे पर पहुंचकर नाकाबंदी की। यहां से मारूति वैन (एमपी.-09 बीडी- 4450) आते दिखा दी। वाहन चालक को रोककर पूछताछ की। इसमें 90 लीटर देशी शराब मिली। चालक का नाम राहुल पिता नंदकिशोर बामखल था। उसने बताया कि मेनगांव के हिमांशु द्विवेद्वी से शराब खरीदी है। हिमांशु ने अग्रिम जमानत के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यांयालय खरगोन में आवेदन किया। यहां जमानत का विरोध किया तो न्यायालय ने सहमत होकर आवेदन निरस्त किया।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3ohxGbT December 03, 2020 at 04:54AM https://ift.tt/1PKwoAf
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