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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दी। मामला पानसेमल थाना क्षेत्र का है। सेंधवा न्यायाधीश कृष्णा परस्ते ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जेकेश पिता सीका निवासी ग्राम भखड़ा की विभिन्न धाराओं के तहत जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया घटना 18 मई 2020 की है। घटना दिनांक की सुबह 4 बजे पीड़िता घर से निकली, तो आरोपी ने उसका मुंह दबाकर अपने साथी की बाइक पर जबरन बैठाकर ले गया था। एक सुने मकान में रखकर उसे पत्नी बनाने का भरोसा दिया और उसके दो से तीन दिन तक दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के परिजनों ने तलाश कर आरोपी व बालिका को पकड़कर लाए और पानसेमल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।



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