STOCK MARKET UPDATE

Ticker

6/recent/ticker-posts

कंगना रणौत को हाईकोर्ट से मिली राहत, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर फिलहाल रोक

 Actress Kangana Ranaut Reaches Punjab And Haryana High Court Against  Defamation Case - हाईकोर्ट पहुंचीं कंगना: 100 रुपये में बुजुर्ग महिला को  धरने में शामिल होने की कही थी बात, अब ...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत को राहत देते हुए बठिंडा ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई तक वह कंगना के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित रखे। इसी के साथ हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी आइ मेहता ने मामले की सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी। बता दें, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान कंगना रणौत ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की एक फोटो यह कहते हुए पोस्ट कर दी थी कि वह 100 रुपये की दैनिक मजदूरी पर आंदोलन में लाई गई हैं।

इस पोस्ट किए जाने पर कंगना के खिलाफ बठिंडा में मोहिंदर कौर ने मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी थी। अब इसी शिकायत को रद करने की मांग को लेकर कंगना ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

कंगना रणौत की इस पोस्ट के बाद पंजाब में राजनीतिक उबाल आ गया था। जगह-जगह कंगना का विरोध होने लगा। मोहिंदर कौर ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोहिंदर कौर ने कहा कि उनका परिवार एक समृद्ध परिवार है। उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए 100-100 रुपये की जरूरत नहीं है।

मोहिंदर कौर ने कहा कि कंगना की इस टिप्पणी से उनकी मानहानि हुई है। उन्होंने कंगना को यहां तक कहा कि कोविड काल में यदि उनके पास काम नहीं है तो वह उनके खेतों में काम करें। वह कंगना को इसका मेहनताना देंगे। इसके बाद मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था।

 

मामले में शिकायत को रद करने के लिए कंगना ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने मामले में कंगना को आज बड़ी राहत दी है।

Source Link 

सोशल मीडिया बोल्ड है। सोशल मीडिया युवा है। सोशल मीडिया सवाल उठाता है। सोशल मीडिया एक जवाब से संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया बड़ी तस्वीर देखता है। सोशल मीडिया हर विवरण में रुचि रखता है। सोशल मीडिया उत्सुक है। सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया अपूरणीय है। लेकिन कभी अप्रासंगिक नहीं। सोशल मीडिया तुम हो। (समाचार एजेंसी की भाषा से इनपुट के साथ) अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करें!   

हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक रूप से हमारी मदद करें !


Post a Comment

0 Comments

Custom Real-Time Chart Widget

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

market stocks NSC