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नगर पालिका करेगा ढहाने की कार्रवाई, स्वीकृत से अधिक किया निर्माण

शहर के पुराना पन्ना नाका और बीएड कॉलेज के सामने पिछले कई महीनों से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें निर्माणकर्ताओं द्वारा नगर पालिका, नेशनल हाईवे और राजस्व द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन के नियमों का उल्लंघन करने पर इन दोनों भवन निर्माताओं को छतरपुर नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यदि जल्द ही नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो नपा द्वारा निर्माण स्वीकृति खत्म कर कार्रवाई की जाएगी।

शहर में बीएड कॉलेज के सामने की जमीन पर संजय अग्रवाल और सजल अग्रवाल द्वारा पिछले दिनों राजस्व, नगर पालिका और नेशनल हाइवे कार्यालय द्वारा स्वीकृति लेते हुए निर्माण शुरू किया गया। इसी प्रकार पुराना पन्ना नाका स्थित जमीन पर व्यवसायिक भवन निर्माण के लिए इन सभी विभागों से उर्मिला देवी अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, पियूष अग्रवाल और पवन अग्रवाल द्वारा स्वीकृति ली गई। इन व्यवसायिक भवन निर्माताओं ने निर्माण के दौरान तीन में से एक भी विभाग की गाइड लाइन का पालन नहीं किया।

इसकी जानकारी लगने पर पिछले दिनों नगर पालिका के अधिकारियों ने मौका मुआयना कर अपना जांच प्रतिवेदन नपा प्रशासन व कलेक्टर को प्रस्तुत किया। 22 और 23 दिसंबर को नपा सीएमओ ने इन दोनों निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पर अब तक इन लोगों ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अब नगर पालिका ने दोनों भवनों का निर्माण कार्य बंद करा दिया है।

धारा 187(8) एवं 223 के तहत होगी कार्रवाई
यदि इन दोनों व्यवसायिक भवन निर्माताओं ने 24 घंटे के अंदर नगर पालिका कार्यालय को अपना जवाब नहीं दिया तो इन पर नपा अधिनियम की धारा 187(8) एवं 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही व्यवसायिक भवनों को ढहा दिया जाएगा।

व्यवसायिक भवन में हैं अनेक कमियां
छतरपुर नगर पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति के अनुसार इन भवन निर्माताओं को 33 प्रतिशत हिस्सा खुला छोड़ना था, पर नहीं छोड़ा। इनको 12 मीटर तक निर्माण की स्वीकृति दी थी। पर इन लोगों ने 14.90 मीटर निर्माण कर दिया। इनमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया गया। ग्राउंड फ्लोर निर्माण की स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि मौके पर निर्माण किया है। निर्माण कार्य नेशनल हाइवे के बीच से 21 मीटर छोड़ कर किया जाना था, पर 16.40 मीटर ही छोड़ा गया।



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Municipality will take action to demolish, construction done more than approved


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