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जैन मंदिर में चोरी करने वाले को 3 साल की सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपी निक्की उर्फ गोपाल बांछड़ा निवासी नयापुरा स्थित जैन मंदिर में चोरी का दाेषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि 18 दिसंबर 2012 को नयापुरा स्थित आदिनाथ जैन मंदिर के पुजारी घनश्याम उपाध्याय ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

बताया कि भगवान महावीर का रजत मुकुट, कर्ण-कुंडल तथा स्वर्ण पट्टी को अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया है। पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले निक्की उर्फ गोपाल बांछड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपी के आधार पर चोरी में सहायता करने वाली इंदिराबाई को भी प्रकरण में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा ने निक्की को दंडित किया। वहीं इंदिराबाई को 1 साल सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ हेमलता बामनिया ने किया।



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