बाजार में बिक रही खुली मिठाइयों के निर्माण व उपयोग की समय सीमा लिखना 1 अक्टूबर से अनिवार्य है लेकिन व्यापारी पालन नहीं कर रहे हैं। शहर सहित जिलेभर में 100 से ज्यादा मिठाई दुकानों पर अब भी खुली मिठाई बेची जा रही है। व्यापारी समय सीमा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 से 20 दिन ही मिठाई का उपयोग कर सकते हैं जबकि व्यापारी 1 माह तक मिठाई को फ्रीजर में रखकर बेच देते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने नोटिस दिए हैं। दो दिन में जवाब नहीं दिया कार्रवाई होगी।
शहर सहित जिलेभर में मिठाई खाने वाले लोग बड़ी तादाद में है। रोजाना 2 से 3 क्विंटल मिठाई का उपयोग हो जाता है। त्योहारों व पर्वों पर यह कई गुना बढ़ जाती है। व्यापारियों ने अधिसूचना के 35 दिन तक तारीख नहीं लिखी है, क्योंकि तारीख लिखने पर उपयोग के दिन लिखना जरूरी है। ऐसे में लोग देखकर ही खरीदेंगे। व्यापारी 5 से 10 दिन पुरानी मिठाई भी बेच देते हैं। इन मिठाई को फ्रीजर में रखा जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाई के डिब्बों पर समय सीमा लिखना जरूरी कर दिया था। इसके बावजूद शहर की दुकानों पर मिठाई पर समय नहीं लिखी गई है।
कार्रवाई... इनको दिया नोटिस
वल्लभा मिठाई, रूपश्री मिठाई, लक्ष्मी मिठाई, सेलिब्रेशन, नटराज होटल बावड़ी बस स्टैंड, सेलिब्रेशनर जोधपुर सहित 20 मिठाई दुकानों व होटल व्यापारियों को नोटिस दिए हैं। इसमें कुछ दो दुकानों पर कुछ पैकेट्स पर तारीख मिली थी, लेकिन अन्य पैकेट पर कुछ नहीं लिखा था। खाद्य निरीक्षकों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। व्यापारियों को आदत मेंं लाया जाएगा। यदि किसी ने पालन नहीं किया तो लाइसेंस सहित अन्य कार्रवाई हो सकती है।
जांच... 16 दुकानों से सैंपल लिए
खाद्य निरीक्षक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि शहर सहित जिले की अन्य दुकानों से 16 सैंपल लिए हैं। वल्लभा स्वीट्स तिलक पथ, आशीर्वाद एजेंसी गावशिंदे काॅलोनी श्रीकृष्ण किराना सनावद रोड,अक्षत ट्रेडर्स मंडी के पास, नर्मदा किराना बड़वाह से सोन पपड़ी, समोसा, चकली, मावा मिठाई, आगरा पेठा, घी चॉकलेट, मूंग दाल, पोहा, गुड़-शकर, मिर्च पाउडर के सैंपल लिए हैं। इनको प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे। इसके पहले मावा, दूध, नमकीन, सेंव, चाकलेट आदि के 30 सैंपल भेजे गए हैं।
धारा 32 के तहत होगी कार्रवाई
खाद्य निरीक्षक नीरज श्रीवास्तव व मयूरी डोंगरे ने गुरुवार मिठाई दुकानों पर निरीक्षण किया। इसमें 20 व्यापारियों को नोटिस दिए। 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो धारा 32 के तहत कार्रवाई होगी। लाइसेंस निरस्त तक हो सकता है। मिठाई पर समय सीमा नहीं लिखा है।
इतने समय तक खा सकते हैं इन्हें
खाद्य निरीक्षक मयूरी डोंगरे ने बताया कि मावा की बनी मिठाई 2 दिन, बेसन से बनी मिठाई 5 से 7 दिन, रसमलाई बंगाली मिठाई 1 से 2 दिन तक, ड्राय फ्रूट्स से बनी मिठाई 15 से 20 दिन तक रखकर खा सकते हैं। इसके बाद मिठाई खाने योग्य नहीं रह जाती है।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/355ncFP November 08, 2020 at 05:03AM https://ift.tt/1PKwoAf
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