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कोर्ट आदेश के बाद अवैध खनन रुका या नहीं, शपथ पत्र पर बताएं कलेक्टर

हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने अवैध खनन नहीं रुकने को लेकर दायर की गई अवमानना पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कलेक्टर व जिला खनिज अधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र पर जानकारी दें कि कोर्ट के आदेश के बाद जिले में खनन पूरी तरह से बंद हुआ है या नहीं? रघुनंदन परमार ने कलेक्टर व जिला खनिज अधिकारी पर अवमानना दायर की है।

इसमें उल्लेख किया है कि हाई कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश जारी किए जाने के बाद भी शहर में कुछ स्थानों पर अवैध खनन हो रहा है। इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन खनिज विभाग ने ध्यान नहीं दिया। आगामी 23 अक्टूबर को कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगी।



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प्रतीकात्मक फोटो


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