मवेशियों को ट्रैक पर छोड़ देने तथा उसकी जान और ट्रेनों के संचालन को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन, रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करेगा।
इसके तहत 6 माह तक की जेल अथवा 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं। डीआरएम उदय बोरवणकर ने अपील की है कि मवेशियों को ट्रैक पर न आने दें।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3jA4o6x October 06, 2020 at 05:12AM https://ift.tt/1PKwoAf
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