नगरीय प्रशासन ने संपत्तिकर, जल कर, लीज रेंट में सरचार्ज पर छूट देने का फैसला लिया है। यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक दी जाएगी।
- संपत्ति कर व अधिभार सरचार्ज में 50000 रु. तक बकाया पर सरचार्ज में 100%, 50000 से एक लाख रु. तक 50% और एक लाख रु. से अधिक बकाया पर 25% छूट मिलेगी।
- जल कर व अधिभार की राशि 10000 रु. तक बकाया पर सरचार्ज में 100%, 10000 से 50000 रु. तक 75% और 50000 रु. से ज्यादा बकाया पर 50% छूट मिलेगी
- निकायों की संपत्ति के लीज रेंट या किराए व अधिभार की राशि 20000 रु. तक बकाया पर सरचार्ज में 100%, 20000 से 50000 रु. तक पर 50% और 50000 रु. से ज्यादा पर सरचार्ज में 25% की छूट मिलेगी।
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