आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है I दरअसल, ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है I साथ ही 4 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की भी मांग की है I
बता दें कि बीते 27 मई को आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला हुआ था I दिल्ली की स्पेशल केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई और पचास लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था I इतना ही नहीं, कोर्ट ने चौटाला की चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया थाI
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया था I इस तरह चौटाला कोर्ट से सीधे जेल गए थे I चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, इस पर जज ने कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए I बता दें कि गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था I
क्या है मामला?
दरअसल, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने वर्ष 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए ओपी चौटाला और केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकीलों की गुरुवार को सजा पर बहस सुनी थी I ओपी चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था I वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इससे समाज में संदेश जाएगा I एजेंसी ने कहा था कि चौटाला का बेदाग इतिहास नहीं है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया हैI
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