उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को एक टीवी न्यूज चैनल के संपादक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए उन्हें समन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण (NV Ramana) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (Krishna Murari) और न्यायमूर्ति हिमा कोहली (Hima Kohli) की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।
शुक्रवार को होगी सुनवाई
वहीं दलीलें सुनने के बाद पीठ संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बता दें कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को रंजन को राहत दी थी और विभिन्न राज्य के अधिकारियों को गांधी की फर्जी क्लिप चलाने के लिए कई प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोक दिया था। एंकर को अंतरिम संरक्षण देते हुए, बेंच ने केंद्र और छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी नोटिस जारी कर रंजन की याचिका को रद्द करने या प्रसारण के संबंध में प्राथमिकी के लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।
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