मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 मार्च को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश ममता बनर्जी को पिछले साल मुंबई की यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक शिकायत पर दिया था। यह शिकायत मुंबई बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने दर्ज कराई है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए किसी मंजूरी की जरुरत नहीं है और न ही इस पर किसी तरह की रोक लागू होती है, क्योंकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थीं। कोर्ट ने यह बात पिछले साल दिसंबर में मुंबई में हुए कार्यक्रम के संबंध में कही।
कोर्ट ने कहा कि शिकायत, शिकायतकर्ता के बयान, Video Clip और YouTube पर वीडियो से स्पष्ट है कि आरोपी ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गया और फिर मंच से उत्तर गए। यह प्रथम दृष्टया साबित करता है कि आरोपी ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध किया है।
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