एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने सोमवार को खुद के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत हांसी थाने में दर्ज एक मामले में जांच अधिकारी DSP ने मामला दर्ज किया है। विनोद शंकर के सामने पेश हुआ, जिसके बाद जांच अधिकारी DSP विनोद शंकर ने औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार कर अपने कार्यालय में करीब 4 घंटे तक पूछताछ की।
पूछताछ के बाद मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान डीएसपी कार्यालय के बाहर मीडियाकर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ा और मुनमुन दत्ता की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों और पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर SP कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। हाईकोर्ट के वकील और हाईकोर्ट के आदेश पर मुनमुन दत्ता दो सुरक्षाकर्मियों और बाउंसरों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची थीं।
मुनमुन दत्ता के खिलाफ SC-ST Act के तहत मई, 2021 को हांसी के एक दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन द्वारा मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था।
मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका को हिसार में SC-ST Act के तहत गठित स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने 28 जनवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली थी। 4 फरवरी को, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश झिंगन (Justice Avneesh Jhingan) ने मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा था।
जांच अधिकारी को मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा जांच अधिकारी को 25 फरवरी को हाई कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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