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महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ बयान मामले में वर्धा पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ़्तार किया

 

रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं. पुणे पुलिस ने एक अन्य कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते सप्ताह उन्हें गिरफ़्तार किया था, जिसमें कोर्ट ने सात जनवरी को उन्हें ज़मानत दे दी थी.

कालीचरण महाराज. (फोटो साभार: ट्विटर/@omkaliputra) 

वर्धा: महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के लेकर यहां दर्ज एक मामले के सिलसिले में वर्धा पुलिस ने बुधवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के उप-संभागीय अधिकारी पीयूष जगताप ने बताया कि कालीचरण को छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुबह करीब 5 बजे यहां लाया गया. इसी तरह के एक मामले में उसे रायपुर की जेल में रखा गया था.

कालीचरण महाराज को वर्धा के स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वर्धा शहर थाने में 29 दिसंबर, 2021 को मामला दर्ज किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कांग्रेस नेता मनोज चंदुरकर की शिकायत पर वर्धा शहर पुलिस स्टेशन में कालीचरण के खिलाफ धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 505 (2) (सार्वजनिक शरारत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

मालूम हो कि पिछले साल 26 दिसंबर को रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मामले दर्ज किए गए हैं. कालीचरण को 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस ने उस मामले में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था.

रायपुर में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणियों को सही ठहराया था और कहा था कि उन्हें इसका कोई पश्चाताप नहीं है.

पुणे पुलिस ने 19 दिसंबर, 2021 को वहां आयोजित ‘शिव प्रताप दिन’ के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले सप्ताह कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था. छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1659 में अफजल खान को मार गिराने की स्मृति में यह कार्यक्रम मनाया गया.

पुणे पुलिस ने कालीचरण, दक्षिणपंथी नेता मिलिंद एकबोटे, कैप्टन दिगेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) और अन्य के खिलाफ कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था.

पुणे की एक अदालत ने सात जनवरी को कालीचरण महाराज को जमानत दे दी थी जिसके बाद उसे रायपुर जेल भेजा गया.

वर्धा पुलिस ने एक पेशी वारंट जमा करके बुधवार को रायपुर से उन्हें गिरफ्तार किया.

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