भूमि 03.08.1967 को 4 (1) अधिसूचना के तहत पलानी में बस डिपो के गठन के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। 21 अक्टूबर 2010 के आदेश द्वारा, निष्पादन अदालत ने पलानी के राजस्व विभागीय अधिकारी के कार्यालय में टेबल और कुर्सियों लगाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, उपरोक्त संशोधन 2011 में न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। जब सुनवाई के लिए आखिरकार संशोधन किया गया था, तो सरकारी अधिवक्ता ने विशेष तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित गणना का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें दिखाया गया था कि 25,42,894 रूपए देने बाकी हैं। यह भी वचन दिया गया कि उक्त राशि का भुगतान 10.01.2019 को या उससे पहले किया जाएगा। हालांकि, उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था और राजस्व विभाग के अधिकारी डिंडीगुल ने तत्काल आवेदन देकर समय बढ़ाने की मांग की थी। यह देखते हुए कि सरकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों से संबंधित "सुस्त, उदासीन और क्रूर" रहे हैं। कोर्ट ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मेरे निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कोई और तथ्य जरूरी है कि न तो सरकार और न ही इसके अधिकारी नागरिकों के कल्याण में रुचि रखते हैं। इसके साथ ही वे न्यायालय के आदेशों का सम्मान भी नहीं करते हैं। पारित निर्णय के पूरा करने के लिए बहाने बनाए गए हैं।
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source ; hindi.livelaw.
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(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
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