हेल्थ सप्लीमेंट एवं आयुर्वेदिक फर्मों सहित मिलावट से जुड़े 12 मामलों में खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधितों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। पिछले दिनों विभाग द्वारा दी गई दबिश में ये बातें सामने आई थी कि ये लोग महज 8-10 रुपए में हेल्थ सप्लीमेंट तैयार कर उसे मनमानी कीमत पर 100 से 150 रुपए तक में बेच रहे थे।
खाद्य निरीक्षक बीएस देवथलिया ने बताया कि जिन 9 हेल्थ सप्लीमेंट एवं आयुर्वेदिक फर्मों पर चिमनगंज थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की है उनमें गज मार्क निर्माण फर्म उमेश मंडोरा उज्जैन, पोलेन फार्मा प्रा.लि. विष्णु ताम्रकार एवं राजेंद्र ताम्रकार मुंबई, बियाणी एंड संस ओमप्रकाश एवं मनोज बियाणी महेश नगर उज्जैन, हितम आयुह केयर नीलेश लड्ढा उद्योगपुरी आगर रोड उज्जैन, विन केम फार्मा गोविंद माहेश्वरी आरएनटी मार्ग इंदौर, फ्रेंकी रेमेडिज जुजेर मुखिया एवं मुस्तफा इंदौर, पी. फार्माटेक राहुल इंदौर, पोलेनजिप फार्मा शशिकांत सिंह रायपुर, बून फार्मास्युटिकल दिलीप झंवर महेश नगर उज्जैन शामिल है।
आयुष पिसाई केंद्र की मिर्ची मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित, एफआईआर
गढ़कालिका मंदिर के पीछे स्थित फर्म पर 21 नवंबर को आयुष पिसाई केंद्र पर छापा मारकर यहां से लिए गए मिर्ची एवं अन्य सामग्री के नमूने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। ऐसे में जीवाजीगंज थाने में महेश पोरवाल के विरुद्ध भी धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज दर्ज करवाया गया है।
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