शहर में 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे ऋतुराज सिंह चौहान ने बताया कि पारिवारिक मामलों के अलावा चेक बाउंस, बैंक वसूली, श्रम विवाद, जलकर, ऋण वसूली, विवादों का समाधान हो सकेगा। इसी तरह राजीनामा योग्य मामले, धारा 138 एनआई एक्ट में विद्युत अधिनियम के मामले भी आपसी समझौते से समाप्त किए जाएंगे।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/36ShQhX December 08, 2020 at 05:06AM https://ift.tt/1PKwoAf





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