संपत हिल्स में क्लब हाउस, कम्युनिटी हाॅल और स्विमिंग पूल पर रहवासियों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर काॅलोनाइजर द्वारा दायर की गई अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि टाउनशिप में इन चीजों के इस्तेमाल का हक रहवासियों का है। काॅलोनी के स्वीकृत नक्शे में भी सुविधा सार्वजनिक उपयोग के रूप में दर्शाई गई है।
पिछले दिनों क्लब हाउस पर कब्जे को लेकर रहवासी संघ और बिल्डर के लोगों के बीच विवाद हो गया था। एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके बाद तीनों स्थान पर कब्जे के लिए न्यायालय में सिविल सूट दायर किया गया। रहवासी संघ की ओर से अधिवक्ता अंशुमान श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत नक्शे के बारे में बताया गया।
नियमानुसार टाउनशिप में क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, पूल वगैरह पर कॉलोनाइजर का हक नहीं होता। वह टाउनशिप में रहने वालों के उपयोग के लिए होता है। परिवाद में कुछ रहवासियों पर आरोप लगाया गया कि वे कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद परिवाद खारिज कर दिया। फैसले में कहा कि इन चीजों के इस्तेमाल का हक वहां रहने वालों का है।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3jWqUG8 November 05, 2020 at 05:31AM https://ift.tt/1PKwoAf



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