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बिना मास्क की सजा; उज्जैन में 2 घंटे खुली जेल, दिल्ली में 2, गुजरात में 1 हजार और इंदौर में 100 रुपए ही जुर्माना

(संजय गुप्ता). मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाती है, यह बात कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कही। आगामी दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन इन सभी के बाद भी प्रशासन और नगर निगम ने मास्क और कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर सख्ती नहीं की है। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जमकर इनका मखौल उड़ाया जा रहा है।

वहीं मास्क को लेकर अहमदाबाद में प्रावधान है कि बिना मास्क मिलने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा और यदि वह निगेटिव आता है तो एक हजार की पेनल्टी लगेगी और पॉजिटिव आने पर उपचार के लिए भेज दिया जाएगा। उज्जैन में बिना मास्क मिलने पर 2 घंटे खुली जेल में रखा जाता है। टेस्ट भी कराया जा रहा है, लेकिन इंदौर में अभी तक मास्क को लेकर सख्ती नहीं हो रही है। यहां बिना मास्क पहने मिलने पर सिर्फ 100 रुपए जुर्माने की सजा है।

बिना मास्क वालों पर देश-विदेश में ऐसी सख्ती

राजस्थान : मास्क नहीं पहनने पर 500 रु. जुर्माना। नियम तोड़ने पर पर 200 से 2000 के जुर्माने है। बार-बार गलती करने पर जुर्माना बढ़ जाता है।

दिल्ली : मास्क नहीं पहनने पर पहले 500 रुपए जुर्माना था जिसे अब दो हजार कर दिया गया है।

गुजरात : अहमदाबाद में हर सेकंड दो लोगों पर पेनल्टी हो रही है। एक हजार जुर्मान और कोरोना टेस्ट भी कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश : 100 से 500 रुपए जुर्माना है। पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर सौ रुपए और फिर तीसरी बार में 500 रुपए लगते हैं।

बिहार : 50 रु. का जुर्माना है। जुर्माना वसूलने के बाद दो मास्क भी मुफ्त में देते हैं।

महाराष्ट्र : यहां 200 से 500 रुपए जुर्माना है। मुंबई में कोविड सेंटर के पास सड़क पर झाडू लगाने, बुजुर्गों की सेवा जैसी सजा भी दी जा रही है।

बेंगलुरू : 250 रुपए का जुर्माना है। व्यक्ति बाइक या कार पर भी चले तो भी मास्क जरूरी है।

विदेशों में ऐसी है सख्ती

सिंगापुर : बगैर मास्क के पाए जाने पर 300 डॉलर के फाइन का प्रावधान है।
इटली : इटली में घर या बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। मास्क न लगाने पर 48 हजार से 1.21 लाख रु. तक जुर्माना है।
लंदन : यहां पर 400 पौंड यानी करीब 40 हजार रुपए का जुर्माना लिया जाता है।
स्पेन : यहां सौ यूरो यानी करीब नौ हजार तक का जुर्माना है।

और इंदौर में ये हो रहा है

  • मास्क नहीं पहनने पर सिर्फ 100 रुपए जुर्माना और कोविड प्रोटोकाल सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज आदि नहीं होने पर 500 रुपए की सजा है।
  • जून से अक्टूबर तक मास्क, कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन पर 46127 लोगों से 69 लाख 94 हजार जुर्माना वसूला गया।
  • अक्टूबर में 508 लोगों पर और नवंबर में अब तक डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की।

डब्ल्यूएचओ

मास्क को ही अभी कोरोना से बचाव का अहम तरीका बताया है। पहनते समय ऊपरी सिरा नाक के ऊपर और निचला हिस्सा ठुड्डी के नीचे रहे। बैंड पकड़कर ही उतारें, पहनने और उतरने से पहले सैनिटाइज करें। सर्जिकल मास्क उपयोग करें।

एन-95 मास्क

एन-95 और सर्जिकल मास्क ही सबसे बेहतर होता है जो 95% तक वायरस को रोकते हैं। इसलिए मास्क का नाम 95 पड़ा है। कोरोना वायरस के कण डायमीटर में 0.12 माइक्रॉन जितने होते हैं, इन्हें कपड़े वाले मास्क से रोकना मुश्किल है।



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