रेलकर्मी अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा पाएँगे। इस संबंध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था, जिसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।
संघ के अनुसार केन्द्र सरकार ने 23 नवम्बर को तुगलकी आदेश जारी कर रिफरल निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत रेलवे अस्पताल से केवल सरकारी चिकित्सालयों या आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले अस्पताल में ही रेलकर्मी व उनके परिजनों को रिफर करने का प्रावधान था।
इसका विरोध करने पर रेलवे बोर्ड ने पुराने आदेश को वापस लेते हुए निजी अस्पतालों में इलाज के लिए रिफर करने के आदेश जारी कर दिए।
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