रामपुर गुर्रा थाना क्षेत्र में होरियपीपर मेहराघाट में राजस्व दल व पुलिस के साथ मारपीट करने वाले रेत चोरी के दो आरोपियों के जमानत आवेदन इटारसी कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। ये आरोपी राजा कीर और प्रकाश कीर हैं। इनके जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई बुधवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय ने की। अति जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत का विरोध किया। आरोपी ने जिस प्रकार से राजस्व अधिकारियों और पुलिस के साथ मारपीट की उसमें पुलिस के दो आरक्षक भी घायल हुए थे। अगर जमानत दी गई तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे।
यह भी कहा गया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके जमानत पर छूटने से समाज में गलत संदेश जाएगा। सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रेत माफिया राजा कीर ओर प्रकाश कीर निवासी होरिया पीपर के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपियों को जेल में रहना होगा। वहीं रेत चोरी के दो अन्य मामलों में नगर थाना क्षेत्र के आरोपी रामगोपाल कीर ओर ब्रजमोहन कीर की जमानत भी आज न्यायाधीश संजय पांडे ने निरस्त की।
आज कुल 4 रेत माफियाओ की जमानत खारिज हुई।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2SeRLBO October 01, 2020 at 04:59AM https://ift.tt/1PKwoAf
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