नई व्यवस्था लागू हाेने के बावजूद मिठाई दुकानों से बिना निर्माण व खराब होने की तारीख लिखे मिठाइयां बिकीं। व्यवस्था का पहला दिन होने से व्यापारी भी समझ नहीं पाए कि उन्हें मिठाई की ट्रे पर निर्माण व खराब हाेने की तारीख लिखना है या उस डिब्बे पर जिसमें मिठाई तौलकर देना है।
मिठाई काराेबारियाें काे 1 अक्टूबर से काउंटर के अंदर रखी मिठाइयाें की ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी व निर्माण की तारीख लिखने की नई व्यवस्था लागू की गई। यह प्रावधान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएअाई) ने किया है। निर्देशाें के मुताबिक स्वीट सेंटर संचालक अाैर मिठाई काराेबारियाें काे संबंधित खाद्य पदार्थ के खराब होने की तारीख स्वयं लिखना होगी। मिठाई खाने से तबीयत बिगड़ती है या मौत होती है तो वह क्लेम कर सकता है।
व्यापारी बोले- ट्रे पर नहीं, डिब्बे पर लिखी है इस्तेमाल की तारीख : दूध गली स्थित मिठाई दुकान संचालक भग्गू अग्रवाल ने बताया व्यापारी एक-दूसरे से पूछते रहे ट्रे पर बनाने की तारीख लिखना है या मिठाई के खराब होने की। एक अन्य दुकानदार ने बताया उन्होंने मावे की मिठाइयों की 2 अक्टूबर, घी की मिठाइयों पर 4 अक्टूबर तथा ड्रायफ्रूट की मिठाइयों पर 5 अक्टूबर एक्सपायरी डेट डाली है।
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