धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए एसपी अमित सांघी को तलब किया है। मामला पुलिस थाना बहोड़ापुर का है। रामबाबू शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- एक तरफ पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि 14 साल पुराने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है, लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
प्रकरण की जानकारी देते हुए एडवोकेट सर्वेश शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2003 को रामबाबू शर्मा ने कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया।
हालांकि, 14 साल बीतने के बाद भी पुलिस ने जब इस मामले में रिपोर्ट पेश नहीं की, तब रामबाबू शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसपी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इस पर एसपी ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस मामले की केस डायरी 23 जनवरी 2012 को रिकॉर्ड रूम में जमा कराई थी, जो कि 19 अक्टूबर 2020 को मिली। एसपी के जवाब से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने अब एसपी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया है।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3dWVBt7 October 25, 2020 at 05:03AM https://ift.tt/1PKwoAf
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