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दशहरा उत्सव में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो लेना होगी अनुमति

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं रावण दहन को लेकर अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल ने संपूर्ण जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। आदेश 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार खुले मैदान में ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को देखते हुए फेस मास्क, फिजिकल दूरी, सैनिटाइजर व थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था करना होगा। साथ ही 100 से अधिक व्यक्तियों की संख्या वाले कार्यक्रम के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेना आवश्यक होगी। आवेदन में तारीख, समय, स्थान व संभावित संख्या बताना होगा। एसडीएम आवेदन पर विचार बाद लिखित अनुमति देंगे। आयोजकाें को शर्तों के पालन की जवाबदारी होगी। वीडियोग्राफी भी कराकर 48 घंटे में देना होगी। धर्मस्थलों पर मेले नहीं लगेंगे। जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां एसडीएम अधिकतम सीमा तय करेंगे। एक समय में 200 से ज्यादा लोग नहीं हों। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।



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