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अनुष्का शर्मा टैक्स नोटिस के खिलाफ पहुंचीं हाईकोर्ट

 Anushka Sharma files tax petition in the Bombay High court | एक्ट्रेस अनुष्का  शर्मा ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, जानिए क्या है पूरा मामला |  Patrika News

बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। इस बार अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक लीगल मामले की वजह से। असल में Sales Tax Department ने साल 2012 और 2016 में अभिनेत्री के खिलाफ एक्शन लिया था। उन्हें कुछ Tex जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी थी। उस मामले में हाईकोर्ट ने Sales Department को जवाब देने को कहा है। 6 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है।

केस की बात करें तो Sales Tax Department ने मांग की थी कि अनुष्का 5 फीसदी Tex जमा करें। तर्क दिया गया था कि अनुष्का ने कई Rroducts को प्रमोट किया है, अवॉर्ड शो में एंकरिंग की। अनुष्का का कहना है कि Sales Department ने उन पर फिल्म अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि Product Endorsement और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए Tex लगा दिया था। लेकिन अनुष्का उसी Tex को देना नहीं चाहती हैं।

उनका साफ कहना है कि इन कार्यक्रमों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बतौर कलाकार परफॉर्म किया था। उनका यशराज फिल्म्स, और निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ त्रि-पक्षीय समझौता था। अनुष्का ने अपनी याचिका में इस बात पर भी जोर दिया कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, वहीं उसका असल मालिक होता है, उन मामलों में कलाकार का कोई रोल नहीं रहता।

अब जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में इससे पहले भी अनुष्का शर्मा की तरफ से याचिका दायर हुई थी। लेकिन वो याचिका उनके लिए Taxation Consultant द्वारा दायर की गई थी। उस बात से कोर्ट खफा हो गया था। कहा गया था कि अभिनेत्री खुद इस मामले में याचिका दायर क्यों नहीं कर सकती हैं। उस फटकार के बाद अगली याचिका खुद अनुष्का शर्मा द्वारा ही दायर की गई और उस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है।

वैसे इस मामले में अनुष्का शर्मा ने पहले Appellate authority का भी रुख किया था। उनकी तरफ से 2011-2012 में याचिका दायर की गई थी। अभिनेत्री के मुताबिक तब Sales Department के ऑडर पर रोक लग गई थी। लेकिन इसके बाद 2021 में फिर उन्हें उसी पुराने मामले को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। इस वजह से उन्होंने इस केस को बॉम्बे हाईकोर्ट में उठाया।

अनुष्का की याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि सेल्स Tex तब किसी पर लगाया जाता है अगर ये साबित हो कि किसी चीज की बिक्री हुई है। ऐसे में जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कुछ बेचा गया है, सेल्स Tex कैसे लगाया जा सकता है। अब इस मामले में Sales Tax Department को जवाब दाखिल करना है।

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