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तथ्य जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा

 तथ्य जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी के कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है। पिछले साल जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 295ए और आई.टी एक्ट (IT Act) का केस मोहम्मदी थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

तथ्य जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर पर मोहम्मदी पुलिस द्वारा धारा 153बी, 505(2), 505(1)(बी) बढ़ाई गई है। लखीमपुर खीरी जिले के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते मोहम्मद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। मोहम्मद जुबैर इस वक्त सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं।

लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के रहने वाले आशीष कटियार ने सितंबर 2021 में आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर 295ए और आई.टी एक्ट का केस दर्ज कराया था। जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी कोर्ट ने वारंट जारी किया था।

जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में मिली अंतरिम जमानत मिलने के एक ही दिन के बाद यह वारंट लखीमपुर खीरी की कोर्ट ने जारी किया। इस वजह से लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस ने सीतापुर जिला जेल पहुंचकर जुबैर के खिलाफ जारी वारंट को तामिल कराया था। इसी मामले को लेकर सोमवार को जुबैर की अदालत में पेशी हुई और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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