हरियाणा के जींद जिले में कोर्ट ने पति की हत्या करने के जुर्म में पत्नी तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है. दोषी पत्नी को 15 हजार रुपये और उसके प्रेमी को 20 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दोषी पत्नी को नौ माह और प्रेमी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा.
बता दें कि जींद के सफीदों थाना में 31 अगस्त 2016 को गांव मलिकपुर के लाडी की हत्या का केस दर्ज हुआ था. उसका शव लहुलुहान हालत में गांव के ही गुरलाल के खेत में पड़ा मिला था. तेजधार हथियार से उसकी गर्दन काट कर हत्या की गई थी. पुलिस ने मृतक के भाई चंद्रभान की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का निकला.
पुलिस जांच में सामने आया कि लाडी की पत्नी भारती के गांव के ही गुरदेव से अवैध संबंध थे. संबंधों में बाधा बनने पर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने जांच के बाद भारती और गुरदेव को गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने भारती तथा उसके प्रेमी गुरदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
ऐसे दिया था वारदात को अंजाम
बता दें कि 3 0 अगस्त 2016 को लख्खा को भारती ने नींद की गोलियां दी. जिन्हें शराब में मिलाकर पिलाकर मारने की बात कही. ठीक इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से शराब पीने की बात कहकर प्रेमी लख्खा सायं होते ही लाडी को खेत में ले गया. जहां पर पहले दोनों ने बैठकर शराब का सेवन किया और बाद में लख्खा ने लाडी का गंडासी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी.
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