दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर को राहत देते हुए उनकी आगामी फिल्म ‘पृथ्वीराज’ (Prithviraj) का टाइटल चेंज करने की मांग करती जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. यशराज फिल्मस (Yash Raj Films) के बैनर तले बन रही यह फिल्म इस साल 10 जून को रिलीज होने वाली है.
याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय प्रवासी परिषद (Rashtriya Pravasi Parishad) ने प्रस्तुत किया कि यह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान (Prithviraj Chauhan) के जीवन पर आधारित है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संजीव बेनीवाल ने दलील दी कि फिल्म एक ‘महान योद्धा’ पर आधारित है. हाालंकि, उनका नाम इस ओर प्रतिबिंब नहीं करता.
PIL में यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी ‘पृथ्वीराज’ (Prithviraj) को साधारण सी उपाधि देकर महान सम्राट की गरिमा और सम्मान को कम कर रहे हैं. इस प्रकार, फिल्म के शीर्षक को बदलने और मूवी में कुछ सम्मानजनक उपसर्गों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि फिल्म का वर्तमान शीर्षक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (Cinematograph Act, 1952) की धारा 5 बी (फिल्मों को प्रमाणित करने में मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत) का उल्लंघन करता है.
इस पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया तो वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. इस पर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि तद्नुसार मामले को वापस लेते हुए निपटान किया जाता है.
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