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फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, बगैर बदलाव के तय समय पर होगी रिलीज

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फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत फिल्म को बगैर किसी बदलाव के रिलीज होने के अनुमति दे दी है. कोर्ट ने फिल्म पर आपत्ति उठा रही याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को निर्माता की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि अंतिम समय में फिल्म का नाम बदलना मुमकिन नहीं है. खुद के गंगूबाई का दत्तक पुत्र होने का दावा कर रहे बाबूजी रावजी शाह, ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील की है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने सहित उन्हें विभिन्न राहत देने से इनकार कर दिया गया था.

सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हमारे यहां पीड़ित को अपराधी की तरह दिखाया जाता है. मैं पश्चिम बंगाल में ऐसी लड़की से मिली थी जिसे बहुत कम उम्र में खाने का लालच देकर इस काम में धकेल दिया गया. आखिर वह HIV की शिकार हो गई. वकील ने फिल्म को लेकर तर्क दिया कि यह कहानी एक महिला के उत्थान की है. इलाके में उसकी मूर्ति लगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के खिलाफ कई मामले लंबित होने का जिक्र किया और सुझाव दिया था कि फिल्म का नाम बदलने पर इसके निर्माता विचार कर सकते हैं. आलिया भट्ट अभिनीत यह फिल्म इस शुक्रवार को रीलिज होने का कार्यक्रम है. फिल्म का निर्माण भंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, जो संजय लीला भंसाली की कंपनी है.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने प्रोडक्शन हाउस सहित प्रतिवादियों को फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दिया था. पीठ ने बाबूजी रावजी शाह की याचिका की सुनवाई का फैसला करते हुए आदेश दिया, ‘24 फरवरी के लिए बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाए.’

फिल्म से कुछ शब्द हटाने के अनुरोध वाली याचिकाएं खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और 25 फरवरी को रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ से ‘कमाठीपुरा’, ‘काठियावाड़ी’ और ‘चीन’ शब्दों को हटाने के अनुरोध करने वाली तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एक खंडपीठ शहर के विधायक अमीन पटेल और हितेन मेहता नाम के व्यक्ति की दो जनहित याचिकाओं (PIL) और दक्षिण मुंबई के कमाठीपुरा इलाके की निवासी श्रद्धा सुर्वे की एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

किसी भी याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया गया था जिसमें बॉलीवुड सितारे आलिया भट्ट और अजय देवगन ने अभिनय किया है, लेकिन इसमें अनुरोध किया गया कि कुछ ‘आपत्तिजनक’ शब्दों को हटा दिया जाए या बदल दिया जाए.

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