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SC/ST Case: मुनमुन दत्ता को अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

  Case filed against taarak mehta ka ooltah chashmah babita ji aka munmun  dutta | 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत  केस हुए दर्ज, जातिसूचक  

मुनमुन दत्ता  

मशहूर कलाकार मुनमुन दत्ता द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित टिप्पणी के सिलसिले में अग्रिम जमानत याचिका पर हिसार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें पिछले एक हफ्ते में तीन तारीखें मिली हैं। सुनवाई मंगलवार को हिसार कोर्ट में एडीजे अजय तेवतिया (ADJ Ajay tewatia) की कोर्ट में हुई। इस दौरान मुनमुन दत्ता के वकील अशोक बिश्नोई और शिकायतकर्ता वकील रजत कलसन मौजूद रहे। इस मामले पर दोनों वकीलों के बीच घंटे भर तक बहस चलती रही।

वकील रजत कलसन ने कहा कि सुनवाई के दौरान मुनमुन दत्ता के वकील ने सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखी गई दलीलों को दोहराया था। वकील रजत कलसन ने कहा कि मुनमुन दत्ता के सात लाख Follower हैं। उन्होंने जो टिप्पणी की उससे सात लाख लोगों ने देखा है। कोर्ट ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स (National Alliance for Dalit Human Rights) के संयोजक रजत कलसन ने मामले में हांसी एसपी (Hansi SP) को शिकायत दी थी, करीब आठ महीने पहले मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम (Instagram) पर जारी एक कथित वीडियो में कहा था, "उसे YouTube पर एक वीडियो डालना है जिसमें वह अच्छा दिखना चाहती है और एक विशेष जाति के रूप में नहीं दिखना चाहती।"

रजत कलसन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके पूरे भारत में अनुसूचित जातियों का अपमान किया है और एक विशेष जाति के शब्द को अपमानजनक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि इस मामले में मुनमुन दत्ता के खिलाफ चार राज्यों में मामला दर्ज किया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को हांसी मामले से जोड़ दिया था। 

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