हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक (Justice SN Pathak) की कोर्ट में रश्मि व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 24-12-2020 को जारी पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि राज्य सरकार पदाधिकारियों को कुछ सेवाओं में पदोन्नति दे रही है, कुछ में नहीं। ऐसे में पिक एंड चॉइस (pick and choice) के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है।
आवेदक के वकील अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जो पदाधिकारी डीपीसी में प्रोन्नति के लिए फिट पाए गए हैं. उन्हें 4 सप्ताह के भीतर पदोन्नत किया जाना चाहिए। इसी निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका पर अमल किया है। बता दें कि रश्मि व अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी।
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