STOCK MARKET UPDATE

Ticker

6/recent/ticker-posts

हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटायी, कहा- सरकार उठाओ और चुनो के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता

 Jharkhand High Court.jpg

हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक (Justice SN Pathak) की कोर्ट में रश्मि व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 24-12-2020 को जारी पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि राज्य सरकार पदाधिकारियों को कुछ सेवाओं में पदोन्नति दे रही है, कुछ में नहीं। ऐसे में पिक एंड चॉइस (pick and choice) के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है।

आवेदक के वकील अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जो पदाधिकारी डीपीसी में प्रोन्नति के लिए फिट पाए गए हैं. उन्हें 4 सप्ताह के भीतर पदोन्नत किया जाना चाहिए। इसी निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका पर अमल किया है। बता दें कि रश्मि व अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी।  

सोशल मीडिया बोल्ड है। सोशल मीडिया युवा है। सोशल मीडिया सवाल उठाता है। सोशल मीडिया एक जवाब से संतुष्ट नहीं है। सोशल मीडिया बड़ी तस्वीर देखता है। सोशल मीडिया हर विवरण में रुचि रखता है। सोशल मीडिया उत्सुक है। सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया अपूरणीय है। लेकिन कभी अप्रासंगिक नहीं। सोशल मीडिया तुम हो। (समाचार एजेंसी की भाषा से इनपुट के साथ) अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर करें! हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक रूप से मदद करें

Post a Comment

0 Comments

Custom Real-Time Chart Widget

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

market stocks NSC