बिलासपुर:हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों से 65 लाख की ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का जिक्र करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर जमानत मांगी थी। यशवंत सोनवानी ने आशुतोष मिरी और अदिति पांडे के साथ मिलकर कई लोगों को हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फंसाया।
इसमें यशवंत ने खुद को एसीबी (ACB) का सब-इंस्पेक्टर, अदिति को धमतरी एसडीएम (SDM ) और आशुतोष को हाईकोर्ट का बाबू बताया। राजा खांडे और सकरी के अन्य लोगों से नौकरी दिलाने के एवज में 65 लाख रुपये वसूल किए गए। और इसके बदले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर वाले नियुक्ति पत्र भी दिए गए।
आशुतोष ने पीड़ितों को हाईकोर्ट भेजकर वहां रजिस्टर में दस्तखत करवाकर फर्जी ज्वाइनिंग भी कराई गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जस्टिस पीपी साहू (Justice PP Sahu) की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी।
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