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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
(National Commission for SCs)
संदर्भ:
श्री विजय सांपला को ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग’ (National Commission for SCs- NCSC) का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग’ के बारे में:
- भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने हेतु, भारत सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग’ की स्थापना की गई।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा 89 वें संविधान संशोधन अर्थात संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना की गई।
- इस संशोधन के माध्यम से, पूर्ववर्ती ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग’ को, फरवरी, 2004 से दो भिन्न आयोगों में परिवर्तित कर दिया गया- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।
- NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित आदेश से की जाती है।
- NCSC के बारे में।
- संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 338 और 338A के बारे में।
- कार्य
मेंस लिंक:
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के कार्यों पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: पीआईबी
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
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