हनी ट्रैप गैंग की प्रमुख आरोपी युवती की पहली जमानत अर्जी खारिज हो गई। महिला आरोपी ने जमानत अर्जी में उल्लेख किया था कि मैं एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर रही हूं। लंबे समय से जेल में हूं। माता-पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अभी ट्रायल प्रोग्राम लंबा चलेगा।
ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। एसआईटी ने इसका विरोध किया। मामला गंभीर होने, एसआईटी द्वारा आगे की जांच जारी होने का हवाला देकर जमानत नहीं देने की बात कही। एसआईटी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिजीत राठौर ने पैरवी की थी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3hFoDzq January 04, 2021 at 05:11AM https://ift.tt/1PKwoAf



0 Comments