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विधायक सिलावट के निर्वाचन के खिलाफ दायर दो चुनाव याचिकाओं पर फिर से होगी सुनवाई

कांग्रेस से विधायक रहते तुलसीराम सिलावट के निर्वाचन के खिलाफ राजेश सोनकर और राहुल सोनकर ने जो चुनाव याचिका दायर की थी वह अब हाई कोर्ट में फिर से चलेगी। सिलावट के भाजपा में आने के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन सांवेर विधानसभा क्षेत्र के दो मतदाताओं ने इस तरह याचिका वापस लेने के खिलाफ हाई कोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया था।

कहा था कि एक आवेदन देकर याचिका वापस नहीं ली जा सकती। सरकार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना होता है। विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस पर दावे, आपत्ति कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बिना ही याचिका वापस ले ली थी। हाई कोर्ट में कैलाश रतन सिंह और पवन सिंह ने अधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा के जरिए आवेदन पेश किए थे। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की।

शासन की ओर कहा गया कि आपत्तिकर्ताओं को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करना चाहिए। हाई कोर्ट में आवेदन चलने योग्य नहीं है। इस पर आपत्तिकर्ताओं की ओर से कहा कि याचिका वापस लेने की प्रक्रिया संविधान में दी है। इसका पालन ही नहीं किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आवेदन मंजूर करते हुए आगामी 5 जनवरी को सुनवाई करना तय किया है।



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