अब उन नर्सिंग काॅलेजाें काे सरकार काे 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी देना हाेगी, जिनके पास खुद का भवन नहीं है। अपना भवन तैयार करने के लिए काॅलेज काे पांच साल का समय मिलेगा। यदि पांच साल में उन्हाेंने भवन नहीं बनाया, ताे उनकी बैंक गारंटी राजसात कर ली जाएगी। इसके साथ ही नई संस्था शुरू करने या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वयं का 100 बेड का अस्पताल या किसी अस्पताल से पांच साल की संबद्धता जरूरी हाेगी।
एक निजी अस्पताल केवल एक नर्सिंग संस्था काे संबद्धता दे सकेगा। कैबिनेट ने पिछले दिनाें नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम में संशाेधन मंजूर किए थे। इनका नाेटिफिकेशन हाेने के बाद ये लागू हाे गए हैं।
नियमाें के अनुसार एक अस्पताल केवल एक नर्सिंग संस्था काे ही संबद्धता दे सकेगा। जिस अस्पताल से संस्था की संबद्धता हाेगी, उनके बीच अधिकतम 30 किलाेमीटर की दूरी हाे सकती है। अनुसूचित क्षेत्र में इसमें 50 किमी की छूट रहेगी।
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