विशेष अदालत ने देवास में हुई बैंक डकैती के मामले में आरोपी सिमी के अबु फैजल एवं इकरार शेख को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई हैl शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार ने यह फैसला सुनाया।
इस मामले में इकरार शेख द्वारा साक्षियों की पहचान की गई थी। अबु फैजल के फिंगरप्रिंट घटना स्थल से प्राप्त हुए थे। विवेचना के दौरान फिंगरप्रिंट की जांच की पुष्टि हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के चलते इस मामले को सुनवाई के लिए भोपाल जिला अदालत भेजा गया था।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3ngiago December 12, 2020 at 05:19AM https://ift.tt/1PKwoAf
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