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हाईकोर्ट ने कहा- शहर छोड़ने से पहले देनी होगी स्थानीय पुलिस स्टेशन में सूचना

मप्र हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अग्रिम जमानत दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि आरिफ मसूद को शहर छोड़ने के पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी, इसके साथ ही वे जाँच में सहयोग करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डिवीजन बैंच ने 25 नवंबर को सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था, 27 नवंबर गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।

प्रकरण के अनुसार 29 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान भड़काऊ भाषण दिया। इस मामले में भोपाल के तलैया थाने में आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 153ए का प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा और अजय गुप्ता की ओर से दलील दी गई है कि 29 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस मौजूद थी, उस दिन केवल कलेक्टर के आदेश का उल्लघंन करने का प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके 6 दिन बाद भड़काऊ भाषण देने के मामले में धारा 153ए का प्रकरण दर्ज किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि एफआईआर में जो शब्द लिखे गए हैं, वो भाषण में कहे ही नहीं गए हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव और अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कांग्रेस विधायक को अग्रिम जमानत देने का आदेश जारी किया है।



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मप्र हाईकोर्ट


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