इंदौर में कम्प्यूटर बाबा के आश्रम में हुई कार्रवाई की आंच जबलपुर तक पहुंच गई है। शुक्रवार को प्रशासन ने बरेला में अवैध रूप से निर्माणाधीन कॉलोनी दीवार और गेट पर बुलडोजर चलवाया। बिल्डर कम्प्यूटर बाबा का काफी करीबी बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस कॉलोनी में कम्प्यूटर बाबा का भी पैसा लगा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली थी, तब कार्रवाई का खाका तैयार हुआ। हालांकि अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
बिल्डर नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य अनुमतियां लिए बिना ही कॉलोनी विकसित कर रहा था। इसके अलावा कम्प्यूटर बाबा के भाई को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ग्राम पंचायत की बगैर अनुमति के मकान निर्माण करने का आरोप है।
सिलगौर बरेला में 1.48 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को तोड़ने के लिए एसडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारी शुक्रवार दोपहर पहुंचे। यहां बिल्डर हरि शंकर पटेल बिना अनुमति के प्लॉट की बिक्री कर रहा था। रिकॉर्ड की छानबीन में पता चला कि बिल्डर ने नगर एवं ग्राम निवेश सहित अन्य अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। बताया जात है कि पटेल कम्प्यूटर बाबा का नजदीकी है।
अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर नमः शिवाय अरजरिया, तहसीलदार जबलपुर और डीएसपी अपूर्वा किलेदार की मौजूदगी में अवैध कॉलोनी की दीवार और गेट को तोड़ा गया। अभी यहां मकान नहीं बने हैं। साथ ही, उसके प्लाॅट की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कार्रवाई के दौरान बरेला टीआई सुशील चौहान सहित थाने का बल मौजूद रहा।
कम्प्यूटर बाबा के भाई को भी नोटिस
ग्राम पंचायत रिछाई शारदा नगर में रहने वाले कम्प्यूटर बाबा के भाई कृष्ण कुमार पटेल को मकान तोड़ने की नोटिस जारी किया गया है। 29 अक्टूबर को जारी नोटिस की तामीली बुधवार 10 नवंबर को कराई गई। कृष्ण कुमार पटेल ने नोटिस के जवाब में बताया है कि उनका मकान वर्ष 1990 में बना था। तब ग्राम पंचायत से अनुमति लेने का नियम नहीं था। वहीं, ग्राम पंचायत सचिव ललित दुबे ने बताया कि कम्प्यूटर बाबा के भाई को नोटिस की तामीली करा दी गई है। उनका जवाब जिला पंचायत विभाग को भेजा जा रहा है। वहां से मिले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
1995 में लागू हुआ था नियम
ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि कृष्ण कुमार पटेल ने रिछाई शारदा नगर के वार्ड क्रमांक 6 में बिना अनुमति के मकान बनाया है। कृष्ण कुमार पटेल कम्प्यूटर बाबा के भाई हैं। कम्प्यूटर बाबा का आश्रम 8 नवम्बर को तोड़ा गया था। ग्राम पंचायत की ओर से कृष्ण कुमार को जो नोटिस जारी हुआ है, उसमें 29 अक्टूबर की तारीख है। वहीं, घरवालों ने आरोप लगाए कि बैक डेट का नोटिस देकर दबाव बनाया जा रहा है। मकान का निर्माण 1990 में हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत से अनुमति लेने का नियम 1995 में लागू हुआ था।
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