नवगठित नगर परिषद बिस्टान की 1 जनवरी 2020 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर को हुआ है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दावा-आपत्ति लेने के लिए 17 मतदान केंद्रों पर प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किए है। सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक दावे-आपत्ति फार्म लेकर 28 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक दे सकेंगे। प्रारूप मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता दर्ज होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार शाम स्वामी विवेकानंद सभागृह में अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी की अध्यक्षता में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई। स्थानीय निर्वाचन के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल चौहान ने बताया गोगावां जपं की बिस्टान, घट्टी व जगन्नाथपुरा और जपं भगवानपुरा की अनकवाड़ी व बन्हेर पंचायतों को नप बिस्टान में शामिल किया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य संपादन के लिए एसडीएम खरगोन को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व गोगांवा तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची दी गई। अपर कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा दावा-आपत्ति केंद्रों पर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम संशोधन, विलोपन आदि के लिए आवश्यक सहयोग दें। आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। अंतिम मतदाता सूची 14 दिसंबर को राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
दो जगह नाम तो जारी करेंगे सूचना पत्र
डुप्लीकेट मतदाता के नाम एक ही नगरीय निकाय में 2 या इससे अधिक स्थानों पर दर्ज है तो इसका निराकरण संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। जिनके नाम 2 या 2 से अधिक नगरीय निकाय में दर्ज है तो जिला निर्वाचन अधिकारी से अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण करेंगे। जिन मतदाता के नाम जिले के एक ही नगरीय निकाय व पंचायत दोनों की सूची में है तो संबंधित नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता को सूचना पत्र जारी करेंगे। यदि मतदाता नप की सूची में नाम रखने का निर्णय लेता है तो इसकी सूचना पंचायत के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोे दी जाएगी।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/39bgL6v November 25, 2020 at 05:21AM https://ift.tt/1PKwoAf
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