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भुगतान नहीं होने पर मानहानि याचिका लगाएंगे

उच्च न्यायालय जबलपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रांतीय महामंत्री एचपी उरमलिया ने 2016 में याचिका दायर की थी। इसके तहत 2 मार्च को न्यायालय ने पेंशनर्स के हित में निर्णय हुआ कि 32 माह एरियर अर्थात 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 का एरियर प्रदेश सरकार पेंशनर्स के देवें। सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। यह बात पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ओ पी श्रीवास्तव ने कही। गुलाब चक्कर परिसर में हुई एसोसिएशन की मासिक बैठक में उन्होंने कहा यदि सरकार शीघ्र भुगतान नहीं करेंगी तो सरकार के खिलाफ मानहानि की याचिका लगाई जाएगी। बैठक में सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर, 5 प्रतिशत व 4 प्रतिशत महंगाई राहत व स्वास्थ्य बीमा की मांग की। बैठक में जी के शर्मा, विश्वबंधु जोशी, एम के व्यास, आर सी चौहान, महेंद्र ओझा सहित अन्य मौजूद थे।



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