हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने न्यूज चैनल के एंकर अर्णब गोस्वामी को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि गोस्वामी अपने निजी सवाल, एजेंडे चैनल के माध्यम से संबंधितों से पूछते हैं और कहते हैं कि सवाल पूछता है भारत या भारत पूछता है सवाल...। जबकि संविधान में इस तरह की कोई आजादी नहीं दी गई है कि संपूर्ण भारत की ओर से कोई व्यक्ति किसी संस्था, सेलिब्रिटी, नेता, मंत्री से इस तरह सवाल कर सके।
जस्टिस एससी शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता रोहन व्यास ने यह जनहित याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में और भी लोगों को पक्षकार बनाने की बात कोर्ट में कही गई थी। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गोस्वामी, सूचना प्रसारण मंत्रालय, न्यूज चैनल सहित नौ को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई से पहले इन्हें अपना जवाब पेश करना होगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई मुद्दों पर मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। इससे भी प्रकरण प्रभावित होते हैं। गोस्वामी द्वारा गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है।
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