कोरोना संक्रमण के कारण मांधाता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इस बार सब कुछ बदला-बदला नजर आएगा। प्रत्याशी भी पहले की तरह प्रचार नहीं कर सकेंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। भीड़ बढ़ने पर मतदाताओं को टोकन बांटे जाएंगे। किसी को बुखार रहेगा तो उसे आखिरी के 1घंटे में मतदान का मौका दिया जाएगा, ताकि संक्रमण को रोका जा सके।
ऐसे समझें उपचुनाव में नामांकन व मतदान की व्यवस्था
1. नामांकन व शपथपत्र : किसी भी पार्टी, प्रत्याशी को कलेक्टोरेट नहीं जाना होगा। सारे फार्मेट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, इन्हें भरकर प्रिंट निकालकर सिर्फ जमा करना होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन भरी जा सकेगी।
2. बुखार होने पर रोकेंगे : हर वोटर का पोलिंग सेंटर के दरवाजे पर तापमान चेक किया जाएगा। अधिक होने पर कुछ देर बैठाया जाएगा। यदि बुखार कम नहीं हुआ तो फिर सबसे आखिरी में उसे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी।
3. मास्क पहनेंगे मतदाता : बिना मास्क मतदान केंद्र पर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। वोटर को पहचान के वक्त भी मास्क नहीं उतारना होगा। रजिस्टर पर हस्ताक्षर व ईवीएम का बटन दबाते समय वोटर ग्लब्स पहनेंगे। मास्क और ग्लब्स फ्री मिलेंगे।
4. छोटे होंगे मतदान केंद्र : मांधाता में 263 पोलिंग सेंटर हैं। पहले एक पोलिंग पर 1100 से 1400 वोटर रहते थे, अब इसे घटाकर 1000 कर दिया है। इसी कारण 30 नए पोलिंग सेंटर बने हैं। दो वोटरों के बीच 6-6 फीट की दूरी जरूरी है।
हर सीट पर बढ़ेगा 10 लाख से ज्यादा का सरकारी खर्च
निर्वाचन विभाग ने नामांकन व पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी बदल दी है। कोरोना के कारण हर सीट पर 10 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी राशि का खर्च भी बढ़ेगा। इसमें कोरोना गाइड लाइन का पालन बहुत जरूरी रहेगा। जो पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
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from Dainik Bhaskar https://ift.tt/36ceQNQ September 27, 2020 at 05:29AM https://ift.tt/1PKwoAf
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