तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के नागर घाट पर 25 मार्च 19 रंगपंचमी के दिन फूल-पत्ती बेच रही कायाबाई पति गजानन कहार के सिर व पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी जितेंद्र पिता रुखड़िया पांडेय निवासी वार्ड क्रमांक 3 ओंकारेश्वर को युवती को जबरदस्ती रंग लगाने, महिला की हत्या व पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश एलडी बौरासी ने दोषी पाते हुए उम्रकैद जेल की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र भानुप्रिय ने पैरवी की।
एडीपीओ जाहिद खान ने बताया कि 25 मार्च 19 को आरोपी नागर घाट पर दोपहर 1.45 बजे कायाबाई की फूल पत्ती की दुकान पर आया। जहां उनकी लड़की दीपिका बैठी हुई थी। आरोपी ने जबरदस्ती कर युवती को रंग लगाने की जिद पर अड़ गया। इस दौरान युवती की मां कायाबाई के विरोध करने पर आरोपी ने उसके पेट व सिर में चाकू के वार किए। आरोपी से बचने के लिए मां-बेटी ने धर्मशाला में छिपने का प्रयास किया। यहां मौजूद कर्मचारी धनसिंह राजपूत व इंदरसिंह राजपूत ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने दोनों को गर्दन, हाथ, पीठ पर चाकू मारे। घायल अवस्था में मां-बेटी भागते हुए देख। मांधाता थाना के सहायक उपनिरीक्षक रमेशचंद्र गोयल, आरक्षक विजय बड़ोदिया ने महिला से कारण पूछा। तभी अचानक चाकू लहराते हुए आरोपी जितेंद्र वहां आया और पुलिसकर्मियों पर चाकू से वार किए। एएसआई के सिर व आरक्षक के हाथ में गंभीर चोट लगी। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया। घायल कायाबाई का प्राथमिक उपचार मांधाता व सनावद में कराने के बाद उन्हें गंभीर हालत में इंदौर रैफर कर दिया। एमवाय इंदौर अस्पताल में कायाबाई 9 अप्रैल को कायाबाई की मौत हो गई। प्रकरण में मांधाता टीआई जगदीशचंद्र पाटीदार व उनकी टीम ने आरोपी के खिलाफ मौके पर मौजूद गवाह व अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर न्यायालय में पेश किए इस दौरान आरोपी को दोषी पाया गया।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3jm1Usr October 02, 2020 at 05:04AM https://ift.tt/1PKwoAf
0 Comments